
नई दिल्ली.सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को द्रमुक सांसद कनिमोझी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई पर रोक लगा दी। यह याचिका मद्रास हाईकोर्ट में लंबित थी। कनिमोझी ने सुप्रीम कोर्ट से इसे खारिज करने की मांग की थी। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की सदस्यता वाली पीठ ने द्रमुक के वकील की दलीलों पर गौर करते हुए याचिका पर रोक लगाने का आदेश दिया।
कनिमोझी के संसदीय क्षेत्र के मतदाता ए सनाथन ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर थुथुकुडी सीट से कनिमोझी का निर्वाचन रद्द करने की गुहार लगाई थी। याचिका में कनिमोझी पर चुनाव आयोग को अपने पति का पैन कार्ड नंबर नहीं देने और अन्य जानकारी छुपाने का आरोप लगाया गया था।
कनिमोझी ने गलत जानकारी देने से इनकार किया
कनिमोझी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसके पति एनआरआई हैं और सिंगापुर में रहते हैं। उनके पास पैन कार्ड नहीं है और न ही वह भारत में टैक्स देते हैं। कनिमोझी ने चुनाव आयोग को अपनी संपत्तियों से संबंधित गलत जानकारी सौंपने से भी इनकार किया। कनिमोझी ने कोर्ट से बताया कि उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने में चुनाव आयोग के नियमों का पालन किया था।
कनिमोझी2019 में थुथुकुडी सीट से जीतीं थी
कनिमोझी ने 2019 में थुथुकुडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने भाजपा की उम्मीदवार तमिलसै सौंदरराजन को हराया था। तमिलसै ने भी कनिमोझी का चुनाव रद्द करने की मांग के साथ एक याचिका लगाई थी। हालांकि तेलांगना के राज्यपाल बनने के बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली थी। कनिमोझी ने मद्रास हाईकोर्ट से इन दोनों याचिकाओं को रद्द करने की गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट के याचिकाओं को रद्द करने से इनकार करने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
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