
नई दिल्ली. 1984भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए डाउ केमिकल्स से अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है। इस पर मंगलवार को जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने कहा कि आज इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। हम चीफ जस्टिस एसए बोबडे के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। वे इस मामले में सुनवाई के लिए बेंच गठित करने पर फैसला लेंगे। वहीं, बेंच में शामिलजस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया, क्योंकि उन्होंने पहले सरकार की ओर से दायर रिव्यू पिटीशन की पैरवी की थी। अगली सुनवाई बुधवार को होगी।
केंद्र सरकार ने अमेरिकी फर्म यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन(अब डाउ केमिकल्स) से गैस कांड पीड़ितों की मदद के लिए 7,844 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड की मांग की है। अमेरिकी कंपनी सेटेलमेंट के तौर परपहले 715 करोड़ रु का मुआवजा दे चुकी है। 1984 में 2-3 दिसंबर की रात भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड के प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। इस दौरान 3 ज्यादा लोगों की जान गई थी। करीब एक लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं।
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