Monday, March 2, 2020

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रांची. झारखंड की राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र स्थित लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सोमवार कोसभी 11 दोषियों कोआजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी पर 50-50 हजार रुपए जुर्मानालगाया गया है। यह रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। मामले में एक आरोपी नाबालिग है, जिसकी सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रही है। पिछले साल26 नवंबर को दुष्कर्म की घटना हुई थी। इसके 97दिन बाद दोषियों को सजा सुनाई गई है।


दोषी युवकों में कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, सुनील मुंडा औरऋषि उरांव शामिल हैं। प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने आरोपियों को अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और आपराधिक षडयंत्र रचने का दोषी ठहराया था। दोषी करार दिए जाने के बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए दो मार्च की तरीख तय की गई थी।

26 फरवरी को दोषी करार दिया गया था

पीड़िता ने कांके थाने में घटना के अगले दिन 27 नवंबर को मामला दर्ज कराया था।मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक माह 20 दिन में आरोपियों को दोषी करार दिया था।कोर्ट में इस साल 6 जनवरी कोआरोप तय हुआ था। 7 से 12 जनवरी तक गवाही हुई। कोर्ट में हर दिन गवाहों के बयान देर शाम तक दर्ज किए गए। कुल 21 लोगों ने बयान दिए। 13 से 24 फरवरी तक दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई। इसके बाद काेर्ट ने 26 फरवरी को आरोपियों को दोषी करार दिया था।

पीड़ित ने एफआईआर में बताया था कि 26 नवंबर की देर शाम वहसंग्रामपुर बस स्टॉप पर अपने मित्र के साथ बैठी थी। तभी वहां बाइक सवार दो और कार में बैठे सात युवक पहुंचे। बाइक सवार युवकों ने पहलेमारपीट की, फिर जबरन उठाकर बाइक से ले गए। एक नर्सिंग होम के पास उनकी बाइक का पेट्रोलखत्म हो गया, तो पीछे से आ रही कार में डालकर एक ईंट-भट्ठे की ओर ले गए, वहां सभी नेदुष्कर्म किया। कुछ देर बार छात्रा के दोस्त की स्कूटी से तीन और युवक वहां पहुंचे थे।

पुलिस ने 16 युवकों को पकड़ा था
27 नवंबर को पुलिस ने कुल 16 युवकों को पकड़ा था, लेकिन घटना में शामिल दोषियों ने खुद ही कबूल लिया कि घटना में 12 लोग शामिल थे। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट में भी 12 लोगों के शामिल होने की पुष्टि हुई।

एक दोषी ने दो बार दुष्कर्मकिया था
पुलिस ने सभी 12 आरोपियों के ब्लड सैंपल पीड़िता के वस्त्र पर मिले स्पर्म से मिलान के लिए फोरेंसिक लैब भेजा था। इनमें आठ आरोपियों के ब्लड सैंपल पॉजिटिव मिले थे। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि एक आरोपी ने उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया था। आरोपियों ने जिस तरह उसे पकड़ रखा था, अगर वह थोड़ा भी विरोध करती तो वे उसकी हत्या कर सकते थे।



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पुलिस ने गैंगरेप में शामिल सभी युवकों को घटना के अगले दिन 27 नवंबर 2019 को गिरफ्तार कर लिया था। (फाइल फोटो)
डीजीप कमल नयन चौबे भी पहुंचे कोर्ट रूम।


from Dainik Bhaskar /jharkhand/ranchi/news/court-sentence-gang-rape-of-law-student-in-ranchi-against-culprits-today-126887842.html
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