
नई दिल्ली.निर्भया केस के चारों दोषियों के नए (तीसरे) डेथ वॉरंट के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन ने पटियाला हाउस कोर्ट (निचली अदालत) में अर्जी दायर की है। इसमें सीआरपीसी की धारा 413 और 414 के तहत फांसी की तारीख तय करने की मांग की गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जस्टिस धर्मेंद्र राणा ने इस पर चारों दोषियों को शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। याचिका पर अदालत आज सुनवाई करेगी। इससे पहले कोर्ट ने 31 जनवरी को 1 फरवरी के डेथ वॉरंट पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। पहले वॉरंट में दोषियों को फांसी पर लटकाने की तारीख 22 जनवरी तय की गई थी।
निचली अदालत से दोषियों की फांसी टलने पर केंद्र सरकार और तिहाड़ जेल प्रशासन दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा था। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद निचली अदालत के फांसी पर रोक के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही कहा- इसमें कोई शक नहीं कि दोषियों ने देरी की तरकीबों का इस्तेमाल कर प्रक्रिया को हताश किया। मई 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की अपील खारिज कर दी, तब किसी ने भी डेथ वॉरंट जारी के लिए पहल नहीं की। चारों दुष्कर्मियों को अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती है। अब दोषी सभी कानूनी विकल्प एक हफ्ते में (12 फरवरी तक) इस्तेमाल करें और अधिकारी इन पर तुरंत एक्शन लें। इसके बाद केंद्र ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
चारों दोषियों की अभी क्या स्थिति?
निर्भया के तीन दोषियों अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और मुकेश शर्मा के दोनों विकल्प (क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका) खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ पवन गुप्ता के पास क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका के विकल्प शेष हैं। जो उसे 12 फरवरी तक इस्तेमाल करने होंगे।
पटियाला हाउस कोर्ट ने फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगाई थी
निचली अदालत ने पिछले महीने 7 जनवरी को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में सभी चार दोषियों को फांसी देने के लिए ब्लैक वॉरंट जारी किया था। हालांकि, एक दोषी की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित रहने की वजह से उन्हें फांसी नहीं दी जा सकी। बाद में कोर्ट ने 17 जनवरी को दोषियों की फांसी की तारीख 1 फरवरी तय की। लेकिन 31 जनवरी को फिर से कोर्ट ने यह कहते हुए कि तीन दोषियों पवन, विनय और अक्षय की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी कि अभी भी इनके कानूनी विकल्प पूरी तरह खत्म नहीं हुए।
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