नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को 104 करोड़ रुपए लौटाए जाएं। आरकॉम की यह राशि बैंक गारंटी के तौर पर सरकार के पास जमा है। इस मामले में टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (टीडीसैट) ने 21 दिसंबर 2018 को आरकॉम के पक्ष में फैसला दिया था। टीडीसैट ने कहा था कि आरकॉम की 908 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी में से सरकार स्पेक्ट्रम चार्ज के 774 करोड़ रुपए भुनाकर 104 करोड़ रुपए कंपनी को लौटाए। टेलीकॉम विभाग 30 करोड़ रुपए पहले ही एडजस्ट कर चुका था। इस फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस आर एफ नरीमन और एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने मंगलवार को फैसले में कहा कि सरकार की अपील में कोई मेरिट नहीं है।
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