
भोपाल. मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का फ्लोर टेस्ट कानूनी दांव-पेंच में उलझता जा रहा है। राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री कार्यालय को बार-बार निर्देश दे रहे हैं कि सरकार फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया को संपन्न कराए। लेकिन कमलनाथ सरकार ने बजट सत्र शुरू होते ही, कोरोनावायरस को बहाना बनाकर 26 मार्च तक के विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दी। विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति पहले ही कह चुके हैं कि फ्लोर टेस्ट का सवाल काल्पनिक है, मुझे क्या करना है इसका फैसला मैं विधानसभा में ही लूंगा।
मध्य प्रदेश में जारी सियासी घटनाक्रम ने पिछले साल जुलाई में कर्नाटक विधानसभा में करीब एक महीने तक चले नाटक की याद ताजा करा दी है। इसकी शुरुआती झलक भी दिखनी शुरू हो गई है। जानकारों की मानें तो मध्य प्रदेश में भी फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया कर्नाटक जितनी ही लंबी खिच सकती है। कर्नाटक में फ्लोर टेस्ट से पहले चार दिन तक विधानसभा में चर्चा हुई थी। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ सरकार फ्लोर टेस्ट से पहले बजट पेश करना चाह रही है। ऐसे में यदि 27 मार्च को विधानसभा की कार्यवाही शुरू भी होती है तो सरकार सबसे पहले बजट पेश करेगी, फिर उस पर तीन से चार दिन तक चर्चा कर सकती है।
मध्य प्रदेश में कब क्या हुआ
1- बागी विधायक दो बार विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भेज चुके हैं: 10 मार्च को होली के दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक 22 विधायक बेंगलुरू चले गए। यहीं से उन्होंने भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह के हाथों विधानसभा अध्यक्ष प्रजापति को अपना इस्तीफा भेजा, लेकिन प्रजापति ने नहीं स्वीकार किया। इस बीच कमलनाथ सरकार ने सिंधिया गुट के 6 मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। रविवार को कांग्रेस के 16 विधायकों ने दोबारा विधानसभा अध्यक्ष को अलग-अलग पत्र भेजकर इस्तीफे स्वीकार करने की मांग की। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कोई उत्तर नहीं दिया।
2- राज्यपाल लालजी टंडन दो बार मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं: राज्यपाल लालजी टंडन कमलनाथ सरकार को फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए दो बार पत्र लिख चुके हैं। राज्यपाल लालजी टंडन ने शनिवार रात सीएम कमलनाथ को पत्र लिखकर कहा था कि अभिभाषण के तुरंत बाद विश्वासमत पर मत विभाजन करवाएं। इसके लिए सदन में बटन का इस्तेमाल किया जाए। जवाब में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से राज्यपाल को पत्र लिखा गया कि विधानसभा में बटन की सुविधा नहीं है। रविवार को राज्यपाल ने दोबारा पत्र लिखकर कहा कि बजट सत्र के पहले ही दिन बहुमत परीक्षण हो, क्योंकि सरकार अल्पमत में है, यह प्रक्रिया सदस्य हाथ उठाकर ही संपन्न हो। लेकिन सोमवार को सदन की कार्यसूची में इस बात जिक्र नहीं किया गया।
3- मुख्यमंत्री कमलनाथ भी दो बार राज्यपाल से मिल चुके हैं: मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार देर रात राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की। राजभवन से देर रात बाहर आते हुए कमलनाथ ने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें चर्चा के लिए बुलाया था। कमलनाथ ने राज्यपाल को लिखे एक पत्र में भी कहा कि मौजूदा स्थिति में फ्लोर टेस्ट कराना संभव नहीं है। क्योंकि सदन में बहुमत परीक्षण कराना अलोकतांत्रिक है।
कर्नाटक में कब क्या हुआ था
1- 1 जुलाई 2019 से शुरू हुआ था कर्नाटक में राजनीतिक संकट
तत्कालीन मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने 116 विधायकों के समर्थन से 14 महीने जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन सरकार चलाई थी। एक जुलाई को दो विधायकों ने इस्तीफा दिया। इसके बाद इस्तीफों की संख्या 15 हो गई। दो अन्य निर्दलीय विधायकों ने भी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। सभी बागी विधायक मुंबई और गोवा चले गए थे।
2- इस्तीफों के बाद फ्लोर टेस्ट की तारीख तय हुई
विधायकों के इस्तीफे के बाद कर्नाटक में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपों का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस-जेडीएस ने भाजपा पर विधायकों की खरीद-फरोख्त के लिए ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया था। इस्तीफों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अदालत ने स्पीकर को इन पर जल्द फैसला लेने के निर्देश दिए। इसके बाद स्पीकर ने विश्वास मत साबित करने के लिए 18 जुलाई की तारीख तय की थी।
3- 4 दिन चर्चा, तीन डेडलाइन बीतने के बाद हुआथा फ्लोर टेस्ट
कर्नाटक में विश्वास मत पर 4 दिन तक चर्चा हुई। राज्यपाल ने दो बार डेडलाइन दी, लेकिन फ्लोर टेस्ट नहीं हो सका। इसके बाद स्पीकर ने भी डेडलाइन दी, लेकिन तय समयसीमा के भीतर फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ। आखिरकार चौथे दिन कुमारस्वामी फ्लोर टेस्ट में फेल हुए थे।
भाजपा नहीं चाहती है कि कमलनाथ सरकार के अधीन हो राज्यसभा चुनाव
भाजपा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है, क्योंकि 26 मार्च को राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनाव होना है और भाजपा नहीं चाहतीकि चुनाव कमलनाथ सरकार के अधीन संपन्न हों। भाजपा नेताओं ने इसकी तैयारी पहले शुरू कर दी थी। वे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस पूरे घटनाक्रम पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।
सदन की कार्यवाही में विधानसभा अध्यक्ष का फैसला ही अंतिम
कानूनी जानकारों का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 175 (2) के तहत राज्यपाल सरकार को संदेश भेज सकते हैं। सदन उसपर विचार कर सकती है। लेकिन सदन की कार्यवाही में विधानसभा अध्यक्ष का फैसला ही अंतिम होता है। कब क्या कार्यवाही होगी यह विधानसभा ही तय कर सकते हैं। सदन में फ्लोर टेस्ट कब होगा, यह विधानसभा अध्यक्ष ही तय करेंगे।
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