
पुलिस ने वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 1900 जमातियों को लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही क्राइम ब्रांच ने मरकज के मौलाना मोहम्मद साद की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा को पहले दर्ज केस में शामिल कर लिया है, जिस वजह से अब आरोपियों को थाने से जमानत नहीं मिल सकेगी। अब कोर्ट ही आरोपियों को जमानत पर छोड़ सकता है या फिर जेल भेज सकता है। बुधवार को पुलिस टीम ने मरकज पहुंच जांच को आगे बढ़ाया। वहां से कुछ दस्तावेज भी हासिल किए। साथ ही मौलाना साद के दो बेटों से भी मामले को लेकर पूछताछ की गई।
मौलाना के अधिवक्ता शाहिद अली ने कहा गलत सूचनाएं लगातार फैलाई जा रही
दिल्ली पुलिस के एडिशनल पीआरओ एसीपी अनिल मित्तल ने कहा जिस दिन कोविड-19 से पहली मौत हुई थी, उसके बाद ही इस मामले में धारा आईपीसी की धारा 304 को शामिल कर लिया था। अभी केस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वहीं, इस मामले में मौलाना के अधिवक्ता शाहिद अली ने कहा गलत सूचनाएं लगातार फैलाई जा रही हैं। उन्हें केस में नई धारा जोड़े जाने की कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले महीने सभी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर रोक लगा दी थी।
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