
त्रिशूर (केरल). प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागरिकता जानने के लिए एक व्यक्ति ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत आवेदन दिया है। केरल के सूचना विभाग को दिए गए इस आवेदन में कहा गया- इस बात की जानकारी दी जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय नागरिक हैं या नहीं।
त्रिशूर जिले के चालक्कुडी कस्बे में रहने वाले जोश कल्लुवीट्टिल ने 13 जनवरी को नगर पालिका के लोक सूचना अधिकारी को यह आवेदन दिया। आवेदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागरिकता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की गई।
आरटीआई आवेदन पर कार्रवाई की प्रक्रिया
सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के मकसद से 2005 में देश में सूचना का अधिकार लागू किया गया था। इसके तहत भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी विभाग की जानकारी हासिल कर सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 के मुताबिक केंद्र सरकार या राज्य सरकार के संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन देना होता है।
सूचना के लिए समय भी निर्धारित
अधिनियम की धारा 7 में 30 दिन के भीतर सूचना दिए जाने का प्रावधान है। अगर सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता के संबंधित है, तो उसे 48 घंटे में देने का नियम है। अधिनियम की धारा 20 में निर्धारित समय में सूचना नहीं देने वाले अधिकारी पर हर दिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि यह रकम 25 हजार से ज्यादा नहीं होगी।
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