
रांची. चारा घोटाला से जुड़े 47ए/96 डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में गुरुवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव कोसीबीआई कोर्ट में पेश कराया गया। कोर्ट में आज लालू केबयान दर्ज किएजाएंगे।सीबीआई कोर्ट ने लालू को 16 जनवरी को पेश करने का आदेश दिया था। इस मामले में कुल 111 आरोपित ट्रायल फेस कर रहे हैं, जिसमें 107 आरोपितों केबयान दर्ज हो चुकेहैं।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की कोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार के जेल अधीक्षक को लालू प्रसाद को भेजने का निर्देश दिया था। लालू प्रसाद इस समयरिम्स में भर्ती हैं। उनकाअनियंत्रित डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज (स्टेज थ्री), फैटी लीवर, पेरियेनल इंफेक्शन, हाइपर यूरिसिमिया, किडनी स्टाेन, फैटी हेपेटाइटिस और प्रोस्टेट जैसी बीमारियों का इलाज चल रहाहै।
चारा घोटाले के 6 मामलों में से 4 में हो चुकी है लालू को सजा
चाईबासा ट्रेजरी का पहला केस : 30 सितंबर 2013 को कोर्ट ने लालू यादव को दोषी माना। 5साल जेल की सजा हुई। 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस मामले में लालू को जमानत मिल चुकी है।
देवघर ट्रेजरी केस : 23 दिसम्बर 2017 को दोषी करार। 6 जनवरी 2018 को लालू समेत 16 आरोपियों को साढ़े 3 साल जेल की सजा सुनाई गई। लालू पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
चाईबासा ट्रेजरी का दूसरा केस : 24 जनवरी 2018 को लालू दोषी करार। इसी दिन उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। 10 लाख रुपए जुर्माना।
दुमका ट्रेजरी केस: मार्च 2018 में लालू यादव को दोषी माना गया। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र बरी हुए। 24 मार्च को लालू को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी। यानी कुल 14 साल। लालू पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इन तीनों मामलों में लालू सजा काट रहे हैं।
इन 2 केस में चल रही सुनवाई
डोरंडा ट्रेजरी केस: इस केस की सुनवाई भी रांची में चल रही है।
भागलपुर ट्रेजरी केस: इसकी सुनवाई पटना की सीबीआई कोर्ट में चल रही है।
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