
अम्बाला (पवन पासी).6 साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने के डेढ़ साल पुराने मामले में स्कूल वैन चालक को 2 धाराओं में दोषी ठहराया गया है। अम्बाला के एडिशनल सेशन जज रजनीश बंसल के कोर्ट ने सोमवार को दोषी सतीश को 20-20 साल की सजा सुनाई। आरोपी अगस्त 2018 से जेल में है। उसने आंख में कैंसर होने और परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होने का हवाला देकर रहम की अपील की थी।
स्कूल की प्रिंसिपल और स्कूल वैन की इंचार्ज टीचर ने भी आरोपी के पक्ष में बयान दिए थे। हालांकि, कोर्ट ने उनके बयान को नहीं माना। जब सारे गवाह मुकरते दिखे तो जज ने बच्ची को पास बैठाकर पुचकारा और बयान लिए। बच्ची ने बताया कि अंकल ने वैन में गंदी हरकत की। सरकारी वकील जंगबहादुर के मुताबिक बच्ची के बयान को ही कोर्ट ने फैसले का आधार बनाया।
बच्ची की मां ने केस दर्ज कराया था
16 अगस्त 2018 को बच्ची की मां ने महिला थाने में शिकायत दी थी। मां ने बताया था कि 14 अगस्त को वैन चालक ने स्कूल से घर छोड़ते समय अकेली बच्ची के साथ गंदी हरकत की थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रिंसिपल ने वैन में 5 बच्चियां होने और पीड़ित बच्ची को पहले घर उतार देने की बात कही थी। वैन इंचार्ज टीचर ने भी खुद वैन में होने की बात कही थी।
बचाव पक्ष हाईकोर्ट जाने की तैयारी में
वैन चालक को जेल भेजा गया उस समय पता चला कि उसकी आंख में कैंसर है। उसका इलाज चल रहा है। कैंसर ग्रस्त आंख पीजीआई चंडीगढ़ में निकाली जा चुकी है। दूसरी आंख की रोशनी भी कम हो गई है। उसने घर में बुजुर्ग मां, पत्नी और 7 साल के बेटे की जिम्मेदारी का हवाला देकर रहम की गुहार लगाई, लेकिन कोर्ट ने उसे रियायत नहीं दिया। बचाव पक्ष अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है।
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