Thursday, January 23, 2020

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मुंबई. टाटा सन्स मामले में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की याचिका रद्द करने के नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी। टाटा सन्स ने इसकी अपील की थी। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 6 जनवरी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) की याचिका खारिज की थी। आरओसी ने अपील की थी कि टाटा सन्स को प्राइवेट कंपनी बनाने के मामले में ट्रिब्यूनल 18 दिसंबर के अपने फैसले से 'गैर-कानूनी और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की मदद से' शब्द हटा ले। लेकिन, ट्रिब्यूनल ने फैसले में संशोधन से इनकार कर दिया। इससे पहले टाटा-मिस्त्री विवाद में फैसला देते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा था कि टाटा सन्स के बोर्ड ने आरओसी की मदद से कंपनी को पब्लिक के प्राइवेट में बदल दिया। आरओसी का इसकी मंजूरी देना गैर-कानूनी था।



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टाटा ग्रुप के चेयरमैन एमेरिटस रतन टाटा (बाएं) और सायरस मिस्त्री।


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