Friday, February 14, 2020

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श्रीनगर.जम्मू-कश्मीर के नेता और पूर्व नौकरशाह शाह फैसल के खिलाफ शनिवार कोनागरिक सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत केस दर्ज किया गया है। वे जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के प्रमुख हैं। इससे पहले तीन पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर पीएसए के तहत मामला दर्ज हो चुका है। पिछले साल अगस्त मेंअनुच्छेद 370 हटाने के बाद से कश्मीर के कई नेताओं को नजरबंदी में रखा गया है।

फैसल सिविल सर्विसेज परीक्षा (यूपीएससी) 2010 के टॉपर रहे हैं। उन्होंने पिछले साल कश्मीर की राजनीति में आने का फैसला किया था। वे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ खुलकर विरोध दर्ज करा चुके हैं। 14 अगस्त को उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था। तब वह विदेश जाने की फिराक में थे। इसके बाद से उन्हें श्रीनगर में नजरबंदी में रखा गया।

पीएसए में बिना ट्रायल के 3 माह हिरासत का प्रावधान
पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला की सरकार के वक्त टिम्बर तस्करों पर कार्रवाई के लिए जम्मू-कश्मीर नागरिक सुरक्षा कानून (पीएसए) बनाया था। इसके तहत तनाव फैलाने और जनता को भड़काने जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों को बिना ट्रायल के 3 माह के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। आमतौर पर यह आतंकियों, अलगाववादियों और पत्थरबाजों की गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पहली बार इसके तहत मुख्यधारा के राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है।



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शाह फैसल। (फाइल)


from Dainik Bhaskar /national/news/shah-faesal-jammu-and-kashmir-leader-booked-under-the-public-safety-act-psa-126759415.html
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